हरियाणा में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, अगर दोषी पाए गए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
- By Vinod --
- Friday, 06 Jun, 2025

There will be no mercy for those who leak papers in Haryana
There will be no mercy for those who leak papers in Haryana- चंडीगढ़I हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार ने नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। पुलिस कॉन्स्टेबल और शिक्षकों की भर्ती भी सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता पाया गया तो न केवल उसकी दावेदारी को निरस्त कर दिया जाएगा, बल्कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
सीईटी स्कोर के आधार पर भर्तियां
हाई कोर्ट ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में प्रदेश सरकार को नियम तैयार करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नई नीति के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की सभी भर्तियां एचएसएससी द्वारा सीईटी स्कोर के आधार पर की जाएंगी।
शिक्षक पद के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, लेकिन लिखित परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करने में एचटेट के अंक प्रासंगिक नहीं होंगे। सभी विभाग तृतीय श्रेणी पदों के लिए अपनी मांग सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए मांग मानव संसाधन विभाग के निदेशालय को भेजी जाएगी। हालांकि, बोर्ड और निगम अपनी मांगें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अलग से भेजेंगे। विज्ञापन जारी होने पर आयोग उन पात्र अभ्यर्थियों से इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के मामले में सीईटी में 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी के मामले में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
सीईटी के अंक तीन साल के लिए मान्य होंगे। इस दौरान यदि किसी आवेदक की आयु विज्ञापित पद के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक हो जाती है तो उसे लिखित या कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा। तृतीय श्रेणी पदों के लिए पुलिस और शिक्षकों को छोडक़र पदों की तुलना में दस गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पुलिस भर्ती में एनसीसी के अंक भी जुड़ेंगे। एचएसएससी किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले अपनी वेबसाइट पर उत्तर कुंजी को प्रकाशित करेगा। सभी इच्छुक उम्मीदवारों से उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्ति सही पाई जाती है तो उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न या उसके उत्तर की सत्यता का निर्णय करने के लिए आयोग राज्य विवि जैसे संस्थानों से विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा, जिनका विवरण गोपनीय रहेगा।
चयनित युवाओं को मिलेगा 90 दिन का समय
किसी पद के लिए चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग के लिये 90 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान ज्वाइन नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी को समान वेतन स्तर के पद पर तब तक चयनित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह नए सिरे से सीईटी में शामिल होकर अंक प्राप्त न कर ले। रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची के युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। लिखित परीक्षा का हार्ड कापी परिणाम की घोषणा से एक वर्ष तक तथा डिजिटल कापी पांच साल तक रिकार्ड में संरक्षित रखी जाएगी। आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों को बुलाकर कर सकता बायोमेट्रिक जांच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम होगा। परीक्षा के समय और किसी अन्य चरण में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा में विसंगति होने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को प्रतिरूपण के आधार पर रद कर दिया जाएगा। उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।